टोंक में विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कैलाश गुर्जर को पोक्सो कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने 11 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया.. पोक्सो कोर्ट जज मधुसूदन शर्मा ने फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि पड़ौस में रहने वाले आरोपी ने मिठाई में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया. आरोपी ने इस दौरान वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और कई बार दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता के मना करने पर पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी देता था..
परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को बताया
जिसके बाद सितंबर 2021 को टोंक सदर थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की और जिला सेशन कोर्ट में चालान पेश करने के बाद मई 2024 को केस पोक्सो कोर्ट में ट्रांसफर हुआ. इस दौरान सरकारी वकील राकेश कुमार शर्मा ने पैरवी करते हुए साक्ष्य और दस्तावेज प्रदर्शित किए. कोर्ट ने जुर्म प्रमाणित मानते हुए आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई.





















